यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 का अध्ययन मूल्यांकन

An Assessment of the Implementation of the Right to Education Act 2009 in Primary Schools in Uttar Pradesh, India

by Mohammad Meraz Khan*, Dr. Sachin Kaushik,

- Published in Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, E-ISSN: 2230-7540

Volume 18, Issue No. 4, Jul 2021, Pages 1425 - 1429 (5)

Published by: Ignited Minds Journals


ABSTRACT

शिक्षा सतत विकास प्राप्त करने का साधन है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए शिक्षा का अधिकार आवश्यक है। इसे हासिल करना और इसे पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के अधिकार को उसके विभिन्न आयामों में अक्षरश समाहित किया जाए। इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार लोकतंत्र की एक परिभाषित विशेषता और देश के भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कक्षाएँ शामिल हैं। आम तौर पर 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे इन कक्षाओं में पढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा से पहले अन्य चरण प्री-नर्सरी, नर्सरी, तैयारी या नर्सरी, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन हैं। प्राथमिक चरण कक्षा 1 से कक्षा 5 तक है। यह अध्ययन निजी और सरकारी यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए है।

KEYWORD

यूपी, प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा, अधिकार, आरटीई अधिनियम 2009, अध्ययन, मूल्यांकन, आयाम, लोकतंत्र, भविष्य